डाँन मुन्ना बजरंगी का पहला कारनामा

गाजीपुर – जौनपुर जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र के जमालापुर बाजार में 24 जनवरी 1996 को ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे, बांकेलाल तिवारी और छात्र नेता राजकुमार सिह की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पहली बार एके-47 का इस्तेमाल किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश बृजेंद्र सिह ने मुन्ना बजरंगी को साक्ष्य के अभाव में 6 मार्च 2014 को दोषमुक्त कर दिया था। इसी मामले में बजरंगी के गॉडफादर कहे जाने वाले गजराज सिह के बेटे आलम सिह को 31 अक्टूबर 2009 को अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चंद ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसे बाद में हाई कोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।