डी०एम०,सी०डी०ओ०,पी०डी०गाजीपुर पर कोर्ट ने लगाया 200/रू का जुर्बान

गाजीपुर, सिविल जज सिनियर डिवीजन ने गाजीपुर के D.M, C.D.O, तथा P.D. के उपर 15-03-2015 को 200/रू का जुर्माना लगाएऔर 30-03-2016 को अन्तिम अवसर दिया है प्रतिवाद दाखिल करने का । वादी रविकान्त राजभर ,निवासी मानिकपुर कला ,करण्डा ने फर्जी कागजात के आधार पर  पुरूषोत्म मेमोरियल पब्लिक स्कूल ,मानिकपुर कला की मान्यता लिया और उसी आधार पर विधायक निधि का 3.50 लाख रूपये का गबन किया। जाँच मे आरोप सत्य पाये जाने पर ,जिलाधिकारी गाजीपुर ने R .C .जारी कर दिया । रिकबरी सार्टिफिकेट जारी करने के खिलाफ प्रबन्धक रविकान्त राजभर ने कोर्ट की शरण लिया। कोर्ट ने समय प्रतिवाद नही दाखिल करने पर गाजीपुर के जिलाधिकारी,मुख्य विकास अधिकारी, और परियोजना निदेशक के खिलाफ 200/ रू का जुर्माना लगाने के साथ ही 30-03-2016 प्रतिवाद दाखिल करने का अन्तिम तिथि निर्धारित किया है।

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