बलात्कार पिडिता पंहुची न्यायालय, एफआईआर दर्ज करनें का आदेश

गाजीपुर -मरदह थाना क्षेत्र की एकक्ष ग्रामीण गृहिणी अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिए परचून की दुकान चलाती है ।दिनांक 18-07-2018 की शाम को 7:30 बजे वह अपने पति को दुकान पर बैठा कर खाना बनाने घर जा रही थी कि रास्ते में स्थित खेत मे पडने वाले ट्यूबवेल के पास उसी गांव का निवासी राम अवतार राम ने उसको जबरदस्ती मुंह दबा कर खेत में स्थित ट्यूबवेल के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया । गृहणी के शोर मचाने पर दुकान बंद कर वापस आ रहा उसका पति व आसपास के लोग इकट्ठा हो गए । लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देख बलात्कारी रामअवतार मौके से फरार हो गया और जाते-जाते बलात्कार पीड़िता को यह धमकी भी दे गया कि अगर तुमने किसी से घटना की चर्चा किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार का काम तमाम कर दूंगा । पीड़िता ने दिनांक 18-07- 2018 को थाना मरदह को लिखित सूचना दिया लेकिन बलात्कार पीड़िता के लिखित सूचना देने के बाद भी मरदह पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया। दूसरी तरफ बलात्कार पीड़िता और उसके पति को सुलह कर लेने की सलाह दिया गया। इसके साथ यह भी कहा गया कि ऐसा ना करने पर जिंदगी भर मुकदमा लड़ते रहना पडेगा। लाचार बलात्कार पीड़िता ने इस घटना की लिखित सूचना रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से दिनांक 01-08- 2018 को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को दिया। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही ना होने पर बलात्कार पीड़ित महिला ने दफा 156 (3) के तहत न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता के आरोप को गंभीर मानते हुए थानाध्यक्ष मरदह को तत्काल FIR दर्ज कर 20 दिन के अन्दर कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया। *अधिवक्ता धीरज सिंह की रिपोर्ट*