शिक्षामित्रो की , शिक्षक के पद पर न्यूक्ति अबैध-हाईकोर्ट

लखनऊ- उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले से शिक्षामित्रो के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया अखिलेश यादव को भी बेचैन किये हुए है।

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उत्तर प्रदेश मे पौने दो लाख शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयो मे कार्यरत है। प्राथमिक विद्यालयो मे अध्यापको की भारी कमी के कारण शिक्षामित्रो को पत्राचार के माध्यम से बी०टी०सी० का प्रशिक्षण दिला कर सहायक अध्यापक के पद समायोजित कर ने की योजन बनाया । 1.36 लाख शिक्षामित्रो को सहायक पद पर तैनात भी कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकर के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट मे चले गये और अन्त मे उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रो की सहायक अध्यापक पर समायोजन /न्यूक्ति को अबैध माना । हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे बिशेष अनुमति याचिका दाखिल कर रख्खा है । 27 जूलाई 2016 की सुनवाई के लिए सचिव बेसिक शिक्षा, निदेशक बे०शि० और सचिव बे०शि०प० दिल्ली पहुँच चूके है।

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