हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा
गाजीपुर-अपर
सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो संजीव कुमार सिंहा की अदालत ने जमानिया क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदंड में से दस हजार रुपया मृतक की मां को मुआवजा स्वरूप देने का आदेश दिया।
अभियोजन के मुताबिक 14 दिसंबर 2014 को जमानिया क्षेत्र के सब्बलपुर कला निवासी मीरा देवी पत्नी स्वर्गीय दिनेश राम बिंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर के आंगन में काम कर रही थी। करीब नौ बजे सुबह उसका आठ वर्षीय लड़का तेजू आंगन में नाश्ता कर रहा था। उसी दौरान रमेश बिंद का लड़का शिवमंगल सामने से अपने हाथ में एक ब्लेड लेकर आया और उसके पुत्र तेजू को पकड़कर दो-तीन बार ब्लेड से गला काट दिया। उसके शोर मचाने पर शिवमंगल ब्लेड फेंककर बाहर भागने लगा। इसपर मीरा देवी के ससुर रामनाथ ने शिवमंगल को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन शिवमंगल रामनाथ को खेत में पटककर ईंट से सिर पर मार दिया। जिससे रामनाथ मुंह में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल तेजू को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर 14 दिसंबर को शिवमंगल के खिलाफ धारा 302 भादवि के अंतर्गत थाना जमानिया में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने छह गवाहों को प्रस्तुत किया, जो घटना का समर्थन किए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में अभियुक्त शिवमंगल को धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई और बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया