15 अगस्त से गाडी का कागज लेकर चलना अनिवार्य नहीं

लखनऊ-उत्तर प्रदेश के तीन करोड़ गाड़ी मालिकों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको 15 अगस्त से गाड़ी के पेपर साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। अब इन कागजातों की मोबाइल पर फोटो दिखाने से भी काम चल सकता है। कागजातों को आपको डिजिटल लॉकर एप या फिर एम परिवहन एप पर रखना होगा।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परिवहन विभाग प्रदेश वासियों को ढेरों सौगात देने जा रहा है। विभाग के अफसर बताते हैं कि भारत सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कई नए नियमों में बदलाव किया है। इन मामलों को लेकर सरकारी गजट भी जारी कर दिया है। गजट के अनुसार प्रदेश सरकार 15 अगस्त तक शासनादेश जारी कर देगी, जिससे बड़ी संख्या में गाड़ी मालिकों को राहत मिलेगी। अक्सर लोग भीगने और गुम होने के डर से गाड़ी के दस्तावेज लेकर नहीं चलते थे।

सड़क परिवहन मंत्रालय समय-समय पर गाड़ी मालिकों को राहत देने के लिए नियमावली में बदलाव करता है। इसी क्रम में बीते 12 जुलाई को सरकारी गजट जारी किया गया। उसमें नए नियमों को 15 अगस्त तक शासनादेश बनाकर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।

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