ग़ाज़ीपुर

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

गाजीपुर, 06 जून 2026 : पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मा0 न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹40,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। क्या था मामला:यह प्रकरण थाना खानपुर जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 106/2018 से संबंधित है। अभियुक्त गौतम पुत्र हरिलाल निवासी ग्राम खानपुर, थाना खानपुर पर धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप था। आपरेशन कनविक्शन का दिखा असर:दिनांक 06.06.2026 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ने आरोपी गौतम को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सज़ा:मा0 न्यायालय ने आरोपी पर ₹40,000 का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। क्या है आपरेशन कनविक्शन: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा गंभीर अपराधों में लिप्त अभियुक्तों को त्वरित सजा दिलाने के लिए “ऑपरेशन कन्विक्शन” चलाया जा रहा है। इसके तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा मिलकर कोर्ट में मजबूत पैरवी करती है, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। गाजीपुर पुलिस की इस कार्रवाई को इसी अभियान की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने बताया कि महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। मॉनिटरिंग सेल ऐसे सभी मामलों की लगातार समीक्षा कर रही है ताकि कोई भी दोषी सजा से बच न सके।