दिव्यांग छात्राओं को मिलेगा ई-ट्राईसाइकिल

गाजीपुर। जनपद गाजीपुर में निवासरत 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की दिव्यांग छात्राओं के लिए बड़ी राहत। वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा ई-ट्राईसाइकिल योजना संचालित की गई है। योजना का उद्देश्य:ऐसी दिव्यांग छात्रायें जो किसी स्कूल, कॉलेज, संस्थान में अध्ययनरत हैं और दैनिक कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब, हॉस्टल आदि में सुगम आवागमन नहीं कर पाती हैं, उन्हें ई-ट्राईसाइकिल प्रदान कर शैक्षिक पुनर्वासन किया जाएगा। इससे छात्राएं बिना किसी की मदद के आसानी से आ-जा सकेंगी। अनुदानित राशि:इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र दिव्यांग छात्रा को अधिकतम 65,000 रुपये तक की ई-ट्राईसाइकिल अनुमन्य की गई है। पात्रता की शर्तें:आवेदिका 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की दिव्यांग छात्रा हो और किसी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो।मरक्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित हों।दृष्टि, मानसिक स्थिति और कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो तथा ई-ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम हो।दिव्यांगता मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य।छात्रा या उसका परिवार आयकर दाता न हो। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारोंको को प्रथम वरीयता दी जाएगी।विगत 05 वर्षों में किसी भी स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल प्राप्त न की हो।अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान से अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। चयन प्रक्रिया:जनपद में प्राप्त आवेदनों में से सर्वप्रथम बीपीएल लाभार्थियों को लक्ष्य के सापेक्ष संतृप्त किया जाएगा। इसके बाद यदि लक्ष्य शेष रहता है तो दिव्यांगता के घटते क्रम और आय के बढ़ते क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया:आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। इच्छुक दिव्यांग छात्राएं अधिक जानकारी या आवेदन में सहायता के लिए कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, गाजीपुर में संपर्क कर सकती हैं।जिला प्रशासन ने सभी पात्र दिव्यांग छात्राओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।








