ग़ाज़ीपुर

कटरा गैंग के सरगना शंकर पाण्डेय के खिलाफ कुर्की का आदेश

गाजीपुर। शहर के मिश्र बाजार स्थित सचिन गारमेंट के संचालक सचिन चौरसिया के अपहरण प्रयास मामले में फरार आरोपी एवं कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।गैर-जमानती वारंट के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने उसके खिलाफ कुर्की की उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। क्या है पूरा मामला:अभियोजन के अनुसार, 5 सितंबर 2024 को शंकर पांडे अपने साथियों के साथ मिश्र बाजार स्थित सचिन गारमेंट पहुंचा था। आरोप है कि आरोपियों ने व्यापारी सचिन चौरसिया के साथ मारपीट कर उन्हें जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर अपहरण का प्रयास किया।रास्ते में जाम लगने और स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर आरोपी पीड़ित को छोड़कर फरार हो गए थे। कोर्ट की कार्यवाही:इस मामले में अदालत पहले ही शंकर पांडे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी थी। लेकिन लगातार गैरहाजिर रहने पर अब कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया गया है।वहीं सह-आरोपी कमलेश बिंद की मृत्यु होने के कारण उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। पहले से है एक लाख का इनामी:उल्लेखनीय है कि शंकर पांडे चर्चित विनीत राय हत्याकांड का भी आरोपी है और उस पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। वह अब भी फरार बताया जा रहा है।पुलिस का कहना है कि कुर्की की कार्रवाई के साथ-साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिशें दी जा रही हैं।