ग़ाज़ीपुर

4 साल के मासूम की निर्मम हत्या के मामले में फांसी की सजा

गाजीपुर, 11 जून 2026 – “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 4 साल के मासूम की निर्मम हत्या के दोषी को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह था मामला: दिनांक 21.10.2021 को वादी अरबाज खाँ पुत्र मोहम्मद शमीम खाँ निवासी मिर्चा, थाना दिलदारनगर ने थाना गहमर पर मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार अभियुक्त मोहम्मद अमजद खाँ निवासी बारा, थाना गहमर ने वादी के 4 वर्षीय भतीजे दानीयाल की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस संबंध में मु0अ0सं0 237/2021 धारा 302 भादवि के तहत केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा: पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण के नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी जमाँनिया के पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा सघन पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि दिनांक 11.06.2026 को माननीय न्यायालय ने दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त मोहम्मद अमजद खाँ पुत्र स्व0 इशरार खाँ, निवासी ग्राम बारा थाना गहमर को धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। आपरेशन कनविक्शन का असर: “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इस प्रकरण में भी सघन पैरवी के चलते जघन्य अपराध के आरोपी को कठोरतम सजा मिली।