अवैध ढंग से अर्जित 19.27 लाख की सम्पत्ति कुर्क

खानपुर, जनपद गाजीपुर,दिनांक: 07.07.2026:गाजीपुर पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई।गांजा/हीरोइन तस्करी से अर्जित अवैध सम्पत्ति कुर्क, अनुमानित कीमत 19.27 लाख रुपये। ख़बर विस्तार से –गाजीपुर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 162/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया है। क्या है माजरा: दिनांक 31.05.2025 को थाना सैदपुर पर पंजीकृत उक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र लालचन्द्र यादव, निवासी ग्राम तियरा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा गांजा/हीरोइन तस्करी जैसे जघन्य संगठित अपराध से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई अचल सम्पत्ति को चिन्हित किया गया।कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण: स्थान: मौजा तियरा, तप्पा कूबा, परगना देवगांव, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़। आ0न0: 645/239 एयर में से रकवा 42 कड़ी यानी 170.1 वर्ग मीटर भूमि। अनुमानित सरकारी कीमत: ₹19,27,233/- (उन्नीस लाख सत्ताइस हजार दो सौ तैंतीस रुपये) उपरोक्त सम्पत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत नियमानुसार कुर्क कराई गई है। अभियुक्त का अपराधिक इतिहास: मु0अ0स0 63/2020 – धारा 147/148/323/352/427/504/506 भादवि, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़। मु0अ0स0 262/2024 – धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर। मु0अ0स0 162/25 – धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर। पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आगे भी अवैध सम्पत्तियों को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।








