ग़ाज़ीपुर

6 जुलाई से 20 जुलाई तक तक होगा खाद्यान्न का विवरण

गाजीपुर, 07 जुलाई 2026 :जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अंतर्गत माह जुलाई, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 06.07.2026 से 20.07.2026 के मध्य किया जाएगा।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अंतर्गत जुलाई 2026 में आवंटित खाद्यान्न:अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड – प्रति कार्ड 10 किग्रा गेहूं + 25 किग्रा फोर्टीफाइड चावल = कुल 35 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क।पात्र गृहस्थी राशनकार्ड – प्रति यूनिट 01 किग्रा गेहूं + 04 किग्रा फोर्टीफाइड चावल निःशुल्क।अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अप्रैल, मई एवं जून 2026 के सापेक्ष 03 किग्रा चीनी प्रति कार्ड ₹18/- प्रति किग्रा की दर से कुल ₹54/- में वितरित की जाएगी।अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टबिल्टी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।वितरण से जुड़ी अन्य जानकारी।ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य तथा चीनी का मूल्य ₹18/- प्रति किग्रा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने का सम्पूर्ण व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थी पोर्टिबिलिटी के अंतर्गत ऐच्छिक दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अंतिम तिथि 20.07.2026 नियत है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु 20.07.2026 को मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जाएगा। वितरण का समय-जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उपरोक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 8.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं दोपहर 2.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।