ग़ाज़ीपुर

जनपद में 18 जून से 18 जुलाई तक धारा- 163 लागू, क्या -क्या है प्रतिबंधित ख़बर पढ़ें

गाजीपुर, 18 जून 2026 – मोहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 18 जून से 18 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। क्या – क्या रहेगा प्रतिबंधित:1-10 फीट से ऊंची ताजिया का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित।2- 5 से अधिक लोगों के समूह बनाने, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और उत्तेजक नारेबाजी पर रोक। 3-बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध। 4-ताजिया जुलूस में 60 डेसिबल से अधिक आवाज पर डीजे बजाने पर कार्रवाई। 5- आग्नेयास्त्र, तलवार, चाकू, लाठी-डंडा लेकर चलने पर रोक। ईंट-पत्थर, कांच, विस्फोटक जमा करने पर प्रतिबंध। 6-कलेक्ट्रेट/कचहरी से 1 किमी के दायरे में धरना-प्रदर्शन नहीं होगा। 7-सार्वजनिक स्थान पर शराब या नशा कर घूमने पर रोक। डीएम ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। यह निषेधाज्ञा शांति व्यवस्था में तैनात सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगी। मोहर्रम 26 जून 2026 को पड़ रहा है।