अवैध संबंध के चलते महिला ने किया हत्या, हुआ 10 वर्ष के कारावास की सजा

गाजीपुर, 10 जून 2026 – उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी महिला को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह था मामला:दिनांक 10.06.2026 को न्यायालय ने थाना बरेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2023 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में फैसला सुनाया। मामले में दोषसिद्ध अभियुक्ता कमलेशी देवी पत्नी अरविन्द कुमार, निवासी ग्राम हुसैनाबाद थाना बरेसर जनपद गाजीपुर को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सुनवाई दोहरी सज़ा:मा0 न्यायालय ने अभियुक्ता कमलेशी देवी को धारा 304 भादवि के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। साथ ही धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की अलग सजा सुनाई। इस प्रकार दोषी पर कुल 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।’ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन द्वारा की जा रही लगातार प्रभावी पैरवी के कारण अपराधियों को तेजी से सजा दिलाई जा रही है।








