लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्त,होटल-कोचिंग संस्थानों को दिया निर्देश

गाजीपुर, 24 जून 2026 – लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हाल में हुए भीषण अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए गाजीपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा की उपस्थिति में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।बैठक में जनपद के सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और कोचिंग संस्थान संचालकों को बुलाया गया था। बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान मालिकों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराना और आपात स्थिति में त्वरित रेस्पॉन्स सिस्टम विकसित करना था।जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा, “लखनऊ की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। भीड़भाड़ वाले कोचिंग संस्थानों और होटलों में एक छोटी चिंगारी भी बड़ा हादसा बन सकती है। जनहानि की कीमत पर कोई भी विकास स्वीकार्य नहीं है। हम घटना के बाद नहीं, घटना से पहले रोकथाम पर काम करेंगे।” ये निर्देश हुए जारी: 1- फायर NOC अनिवार्य: सभी होटल, लॉज, हॉस्टल एवं 100 से अधिक क्षमता वाले कोचिंग संस्थानों को फायर डिपार्टमेंट से NOC/अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा। 2- उपकरण जरूरी: भवनों में अग्निशमन यंत्र, वॉटर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम एवं फायर अलार्म लगाना अनिवार्य। 3- बिजली ऑडिट: विद्युत विभाग से लोड ऑडिट कराना होगा। ओवरलोडिंग, जर्जर वायरिंग, लूज कनेक्शन तुरंत ठीक कराने होंगे। प्रत्येक मंजिल पर MCB लगाना अनिवार्य। 4- दो निकास मार्ग: हर भवन में कम से कम दो स्वतंत्र निकास मार्ग/सीढ़ियां हों। निकास मार्ग पर सामान न रखा जाए। ‘निकास’ के साइनबोर्ड रात में भी दिखने वाले हों। 5- बेसमेंट में कोचिंग बंद: कोई भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में नहीं चलेगा। हॉल की क्षमता से अधिक छात्र नहीं बैठाए जाएंगे। 6-CCTV व प्रशिक्षण: संस्थानों में CCTV 24×7 चालू रहें। सभी कर्मचारियों, शिक्षकों एवं वार्डन को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए। 7- छात्रों को जागरूक करें: प्रत्येक क्लास में निकास मार्ग का नक्शा चिपकाया जाए। छात्रों को अग्नि सुरक्षा एवं आपात निकास की जानकारी दी जाए। लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई: DM ने चेतावनी दी कि लखनऊ जैसी घटना की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हादसे में लापरवाही मिलने पर भवन स्वामी, संचालक एवं संबंधित अधिकारी के खिलाफ IPC की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी।बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सुनील कुमार त्रिवेदी, क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।








