ग़ाज़ीपुर

फार्मर रजिस्ट्री और खतौनी के आधार पर बेचें खाद- संयुक्त कृषि निदेशक

गाजीपुर, 30 जून 2026 – जनपद में उर्वरकों की बिक्री में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी रोकने के लिए संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी मंडल शैलेंद्र कुमार ने सोमवार को गाजीपुर के निजी व सहकारी उर्वरक बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि किसानों को फार्मर रजिस्ट्री और खतौनी के आधार पर ही उर्वरक बेचे जाएं।संयुक्त कृषि निदेशक ने क्रय-विक्रय केंद्र जमानिया, मोहित खाद भंडार, शुभम खाद भंडार, पुष्पा देवी खाद भंडार समेत कई केंद्रों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वितरण रजिस्टर में किसानों की भूमि का विवरण और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करें, ताकि जरूरत पड़ने पर पुष्टि की जा सके।शैलेंद्र कुमार ने कहा कि सभी बिक्री केंद्रों पर रेट बोर्ड और स्टॉक रजिस्टर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उसमें प्रतिदिन की उर्वरक बिक्री का अंकन भी किया जाए। क्रय-विक्रय केंद्र जमानिया के निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित सचिव ने वितरण रजिस्टर मेंटेन नहीं किया था, जिस पर उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई।बिहार से सटे बॉर्डर क्षेत्र को लेकर संयुक्त कृषि निदेशक ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए ताकि किसी भी दशा में उर्वरक दूसरे प्रदेश में न जाने पाए। ओवररेटिंग और कालाबाजारी मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को निर्धारित दर पर खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार, प्रक्षेत्र अधीक्षक अखिलेन्द्र कुशवाहा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।इसके बाद संयुक्त कृषि निदेशक ने विकासखंड जमानिया स्थित प्रक्षेत्र टिसौरा का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रक्षेत्र अधीक्षक को समय से सभी फसलों की बुवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।